रेवाड़ी में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम विषय पर कार्यशाला आयोजित
रेवाड़ी, 26 सितंबर (हि.स.)। आजादी के अमृत महोत्सव महोत्सव अभियान के तहत रेवाड़ी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा की देखरेख में गुरूवार को जिला वैकल्पिक समाधान केंद्र में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2022 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता हवासिंह एडवोकेट व राजीव गुप्ता एडवोकेट रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मोटर व्हीकल संशोधित अधिनियम त्वरित न्याय दिलाने में सहायक होगा।
उन्होंने कहा कि पीड़ित को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। पीड़ित को होने वाले नुकसान की भरपाई करना तो मुश्किल है लेकिन उसको मुवावजे के तौर पर मिलने वाले पैसो से सहारा जरूर दिया जा सकता है। पीयूष शर्मा ने अनुसंधान अधिकारियों से कहा कि वो अपना कार्य समय पर और सही रूप से करें, जिससे पीड़ित को समय पर उचित न्याय मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों को नए मोटर वाहन संशोधित अधिनियम की जानकारी दिलाना है।
मुख्य वक्ता हवा सिंह ने बताया कि सेक्शन 160 हमें पुलिस और रजिस्टरिंग विभाग का कार्य बताता है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 164 के तहत डेथ केस में पांच लाख रुपए तक व गंभीर चोट की अवस्था में ढाई लाख रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि सेक्शन 163(3) मुआवजे के लिए छह महीने की लिमिटेशन के बारे में बताता है।
इस कार्यशाला में राजीव गुप्ता ने भी संशोधित अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा उन्होंने बताया कि अनुसंधान अधिकारी किसी भी एक्सीडेंट के 48 घंटों के अंदर अपनी पहली एक्सीडेंट रिपोर्ट जमा करवाएं तथा डिटेल्स एक्सीडेंटल रिपोर्ट डीएआर 90 दिनों में जमा करवाएं। कार्यशाला में न्यायिक अधिकारी, जिला न्यायवादी, पुलिस विभाग से अनुसंधान अधिकारी व लीगल तथा डिफेंस काउंसिल मौजूद रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला
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