रेवाड़ी: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी काे दस साल की सजा

WhatsApp Channel Join Now

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी लगाया

रेवाड़ी, 27 अगस्त (हि.स.)। रेवाड़ी जिले के कोसली थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत की अदालत ने दोषी गगन को 10 साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि कोसली थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने एक जनवरी 2025 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बहन सुबह करीब 10 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिवार के सदस्यों ने उसकी आसपास और संभावित स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

परिजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग का अपहरण किए जाने की आशंका जताई थी। शिकायत के आधार पर कोसली थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस को नाबालिग महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव में मिल गई। पुलिस के समक्ष दिए बयान में नाबालिग ने महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले युवक गगन पर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मामले में पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ीं और आरोपी गगन को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान पुलिस ने साक्ष्य पेश किए और गवाहों के बयान दर्ज कराए। मामले के सभी पहलुओं और उपलब्ध साक्ष्यों पर सुनवाई के बाद अदालत ने गगन को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला

Share this story