रेवाड़ीः मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी पेड न्यूज पर रखेगी पैनी नजरः अभिषेक मीणा
रेवाड़ी, 21 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा में पहली अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के दौरान उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार पर निरंतर निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी चुनाव के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा पेड न्यूज पर कार्रवाई करना व मीडिया माध्यमों पर चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व प्रमाण पत्र प्रदान करना है। यह जानकारी बुधवार को उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता के अनुरूप प्रचार करने का आह्वान करते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए भी एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस विज्ञापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों सहित अन्य उम्मीदवारों को निर्धारित समय पूर्व एमसीएमसी कमेटी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन सामग्री की जांच कर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगी।
इसी के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को भी निर्देश दिए हैं कि वे बिना जांच पड़ताल व नियमों के विरूद्ध जाकर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें। विधानसभा चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पम्पलेट व पोस्टर आदि छापना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए का उल्लंघन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसमें छह महीने की सजा से लेकर प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है। नियमों के विरुद्ध प्रचार सामग्री छापने पर संबंधित प्रेस मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला / SANJEEV SHARMA
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