रेवाड़ी में टैक्सी व कॉमर्शियल वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य

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रेवाड़ी में टैक्सी व कॉमर्शियल वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य


यात्रियों का पूरा बायोडाटा लेने के निर्देश, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

रेवाड़ी, 17 जून (हि.स.)। जिला पुलिस ने अपराधों की रोकथाम और यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टैक्सी एवं कॉमर्शियल वाहन चालकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सभी टैक्सी और व्यावसायिक वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही किसी भी बुकिंग से पहले यात्री का पूरा बायोडाटा और पहचान संबंधी दस्तावेज लेना जरूरी होगा।

यह निर्देश डीएसपी क्राइम सुरेंद्र श्योराण ने बुधवार को कसौला थाना परिसर में आयोजित टैक्सी चालकों और ट्रांसपोर्टरों की बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि वाहन बुकिंग के समय यात्री का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा अन्य पहचान पत्र का रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित किया जाए। इससे किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

श्योराण ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होता है तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी जाए। बिना पहचान सत्यापित किए किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ यात्रा या माल ढुलाई की बुकिंग नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जारी निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सुरेंद्र श्योराण ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में ट्रांसपोर्टरों और टैक्सी चालकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने चालकों से बुजुर्गों, महिलाओं तथा अन्य यात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और जिम्मेदार परिवहन व्यवस्था से न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि वाहन चालक और उनकी गाड़ियां भी अपराधियों के निशाने से सुरक्षित रहेंगी।

हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला

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