रेवाड़ी: हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बीडीपीओ को किया 25 हजार जुर्माना

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रेवाड़ी: हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बीडीपीओ को किया 25 हजार जुर्माना


रेवाड़ी, 14 अक्टूबर (हि.स.)। जिले के गांव खरखड़ा में खुले में कचरा डालने और गंदा पानी बहाने के मामले में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त कार्रवाई की है। बोर्ड ने धारूहेड़ा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) पर 25 हजार रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया है। वहीं, ग्राम पंचायत खरखड़ा के सरपंच को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ग्रीन बेल्ट में बहाए जा रहे गंदे पानी को तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए हैं। बीडीपीओ को सात दिन के भीतर जुर्माने की राशि बोर्ड के खाते में जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं।

शिकायतकर्ता गांव खरखड़ा निवासी प्रकाश यादव ने बुधवार काे बताया कि गांव में खुले में कचरा फेंकने, उसे जलाने और गंदा पानी बहाने की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। शिकायत मिलने के बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फील्ड ऑफिसर ने सात अक्टूबर को मौके का निरीक्षण किया था।

निरीक्षण के दौरान गांव में खुले में ठोस कचरा फेंके जाने के साक्ष्य मिले। इसके अलावा गांव का बरसाती और गंदा पानी एचएसवीपी की ग्रीन बेल्ट में छोड़ा जाना भी पाया गया। इससे क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण संबंधी नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी की ओर से जारी आदेशों में बीडीपीओ धारूहेड़ा पर 25 हजार रुपये का पर्यावरण मुआवजा निर्धारित किया गया है। संबंधित अधिकारी को निर्धारित अवधि में यह राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संबंधी नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ आगे भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, ग्राम पंचायत को ग्रीन बेल्ट में गंदा पानी छोड़ने पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला

Livevns.news Desk
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