झज्जर: प्रदूषण का कारण बने प्लास्टिक वेस्ट के अनधिकृत भंडारण के खिलाफ जिला में धारा 163 लागू

WhatsApp Channel Join Now
झज्जर: प्रदूषण का कारण बने प्लास्टिक वेस्ट के अनधिकृत भंडारण के खिलाफ जिला में धारा 163 लागू


झज्जर, 18 मार्च (हि.स.)। जिलाधीश एवं डीसी प्रदीप दहिया ने मंगलवार काे प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संज्ञान लेते हुए धारा 163 लागू कर दी है। आदेशों के अनुसार जिले की सीमा में अनधिकृत स्थानों पर प्लास्टिक वेस्ट को डंप करने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी।

आदेश 18 मार्च से आगामी 17 मई तक जिले की सीमा में प्रभावी रहेंगे व संबंधित विभागों को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधीश को यह कदम बहादुरगढ़ से सटे गांव बामनोली व अन्य स्थानों पर बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक स्क्रैप के गैर कानूनी भंडारण के कारण उठाना पड़ा।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति आदेश की अवेलना करते हुए प्लास्टिक वेस्ट को कहीं भी अनाधिकृत तरीके से डंप करते हुए मिलता है तो उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध पीवीसी मार्केट की इकाइयों द्वारा अनाधिकृत तरीके से व सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक वेस्ट को डाला जा रहा है। इस प्रकार से खुले स्थान पर प्लास्टिक वेस्ट डंप करने से पर्यावरण को नुकसान होने के साथ ही यह मानव जीवन के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। प्लास्टिक वेस्ट वायु व जल प्रदूषण का कारण भी बनता है और पर्यावरण को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाता है। इसे मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश ने प्लास्टिक वेस्ट की अनधिकृत डंपिंग करने पर धारा 163 को लागू करते हुए पाबंदी लगा दी है। डिप्टी कमीश्नर ऑफ पुलिस मुख्यालय झज्जर, आरटीए सचिव व नगर परिषद ईओ बहादुरगढ़ को आदेशों को लागू करते हुए कार्रवाई करने आदेश दिए गए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज

Share this story

News Hub