जींद : नाबालिग की शादी करने पर बाप, बेटा चाइल्ड मैरिज एक्ट में फंसे
जींद, 10 जून (हि.स.)। सदर थाना सफीदों पुलिस ने नाबालिग की शादी करवाने पर एक महिला की शिकायत पर बाप, बेटे के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत सोमवार को मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
करनाल जिले की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शिकायत पर करनाल पुलिस ने उसके गांव के ही अजमेर के बेटे तथा गौरव के खिलाफ 21 नवंबर 2022 को यौन शोषण करने, मारपीट करने, एसी-एसटी एक्ट, आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अजमेर के आरोपित बेटे की शादी 18 नवंबर 2022 को जींद जिले के रोहड गांव में हुई थी। जबकि अजमेर के बेटे के खिलाफ शादी के लगभग एक माह बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। करनाल पुलिस ने मिलीभगत कर अजमेर के दुष्कर्म आरोपित बेटे को नाबालिग दिखा कर उसकी अदालत से जमानत करवा ली। अगर दुष्कर्म आरोपित नाबालिग था तो उसकी शादी कैसे हुई। नाबालिग की शादी करना भी कानून जुर्म है। सदर थाना सफीदों पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर आरोपित अजमेर तथा उसके आरोपित बेटे के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदर थाना सफीदों के जाच अधिकारी रमेश ने बताया कि आरोपित को नाबालिग आधार पर जमानत करनाल से मिली हुई है। आरोपित गांव रोहड़ में विवाहित है। फिलहाल बाप बेटा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव
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