जींद : गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दस साल का कारावास

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जींद : गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दस साल का कारावास


जींद, 20 जनवरी (हि.स.)। सैशन जज पूनम सुनेजा की अदालत ने चोरी तथा गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दोषी को दस साल का कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव रोझाला निवासी तनुज ने 21 मार्च 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात को गांव का संदीप चोरी की नियत से घर में घुस गया। चोर के घर में घुसने की भनक उसके पिता बबली को लग गई ओर वह चोर से उलझ गया। उसी दौरान संदीप ने बबली पर लात तथा घुसों की बौछार कर दी। जिसमें बबली को गंभीर चोटें आई।

घायल बबली द्वारा शोर मचाए जाने पर उसका बेट तनुज भी मौके पर पहुंच गया और चोर संदीप को पकड़ लिया। जिस पर संदीप ने तनुज पर ईंट से वार किया ओर छुड़ा कर फरार हो गया। हाथापाई के दौरान संदीप का मोबाइल फोन तथ एक जूता वहीं छुट गया। बेसुध हालत में बबली को निजी अस्पताल ले गए। जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सदर थाना सफीदों पुलिस ने मृतक के बेटे तनुज की शिकायत पर संदीप के खिलाफ हत्या तथा चोरी का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने संदीप को दस साल का कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

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