पलवल: रेप-हत्या मामले में युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट से उम्रकैद

पलवल: रेप-हत्या मामले में युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट से उम्रकैद
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पलवल: रेप-हत्या मामले में युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट से उम्रकैद


पलवल, 15 नवंबर (हि.स.)। पलवल में किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा कर ले जाने के बाद रेप करके उसकी ईंट मार कर हत्या करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। लड़की के शव को गंगनहर में फेंका गया था।

मिली जानकारी अनुसार 21 अक्टूबर 2018 को कैंप थाना में दी शिकायत में व्यक्ति ने बताया कि गांव का रहने वाला अमित नामक युवक उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसला कर अपने साथ भगाकर ले गया था। आरोपी व उसके दो अन्य साथियों ने किशोरी को फरीदाबाद के सेक्टर-11 स्थित एक ओयो होटल में रखा। इस दौरान नाबालिग से आरोपी अमित ने दुष्कर्म किया।

उसके बाद 24 अक्टूबर को आरोपी उसे उतराखंड के हरिद्वार ले गए। हरिद्वार के रुड़की स्थित एक होटल में किशोरी को रखा गया। वहां पर भी नाबालिग का यौन शोषण किया गया। आरोपी अमित के दोनों साथी वापस आए गए। 27 अक्टूबर को अमित किशोरी को घुमाने के बहाने गंगनगर

के साथ बनी सडक पर ले गया और वहां इंटरलॉकिंग टाईल से किशोरी के सिर पर बार-बार वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने नाबालिग को गंगनहर में फेंक दिया और बाद में आरोपी वापस पलवल आ गया। रुड़की के ज्वालापुर थाना पुलिस ने नाबालिग के शव को बरामद किया और शव को पोस्टमॉर्टम के बाद पहचान के लिए अस्पताल में रखवा दिया।

पीडित परिवार के लिए पांच नवंबर को आरोपी ने पुलिस थाने में आकर आत्म समर्पण कर दिया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। उसी दिन से मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहीथी। सरकारी वकील हरकेश सिंह ने मामले में अहम साक्ष्य जुटाए। फरीदाबाद 11 सेक्टर स्थित ओयो होटल व रुड़की स्थित होटल की सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की गई, जिसमें आरोपी को दोषी करार देने में अहम भूमिका निभाई। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अमित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ गुरुदत्त/संजीव

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