पलवल : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

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पलवल, 5 नवंबर (हि.स.)। फास्ट ट्रैक कोर्ट पलवल ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने सुनाया। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त सजा समाज में नारी सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक है।

मामला वर्ष 2021 का है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 7 जनवरी 2021 की रात करीब दो बजे जब उनकी नींद खुली तो उनकी 16 वर्षीय बेटी घर पर नहीं थी। परिवार के लोग तुरंत उसे ढूंढने लगे। तलाश के दौरान शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी को आरोपी रजनीकांत के घर से बाहर आते देखा। पूछताछ करने पर नाबालिग ने बताया कि युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने थाना होडल पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी रजनीकांत को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था।

आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने मुकदमे से जुड़े सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर अदालत में पेश किए। पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाती है और एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / गुरुदत्त गर्ग

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