पलवल: बिना मान्यता के चल रहे 5 निजी स्कूलों को बंद करने के आदेश: अशोक बघेल
पलवल, 28 मार्च (हि.स.)। पलवल में शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता के चल रहे पांच स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने हर निजी स्कूल के मुख्य द्वार के साथ मान्यता संबंधित जानकारी चस्पा करने के भी निर्देश जारी किए। इसमें विद्यालय की मान्यता, एमआईएस कोड व यूडीआईएसई नंबर दर्शाना अनिवार्य किया गया है। निर्देशों की पालना न करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी विद्यालयों को सूचित करें कि वे अपने मुख्य गेट के साथ विद्यालय के मान्यता संबंधित दस्तावेज चस्पा करें, ताकि अभिभावकों को जानकारी प्राप्त हो कि विद्यालय की मान्यता कौनसी कक्षा तक है। काफी निजी स्कूलों के पास छोटी कक्षाओं तक की मान्यता है, जबकि वे 12वीं तक कक्षाएं लगा रहे हैं। ऐसे विद्यालयों की जांच की जानी चाहिए।
उन्होंने खंड स्तर पर कमेटी का गठन कर निजी स्कूलों की जांच की जाए तथा निर्देशों को न मानने वाले विद्यालयों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। लापरवाही के लिए खंड शिक्षा अधिकारी जिम्मेवार होंगे। इसके अलावा अभिभावकों को जागरूक करें कि स्कूल में बच्चों को दाखिला कराने के पूर्व विद्यालय की मान्यता, एमआईएस कोड व यूडीआईएसई नंबर अवश्य देख लें, क्योंकि बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को चलने नहीं दिया जाएगा।
इन स्कूलों को बंद करने के आदेश
जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने बताया कि जिले में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल केएल मेमोरियल स्कूल कलवाका, ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल कटेसरा, एसडी पब्लिक स्कूल रहराना, शिव पब्लिक स्कूल खिरबी व एसपीएस स्कूल शोलाका के पास मान्यता न पाए जाने पर बंद करने के निर्देश दिए हैं। अन्य स्कूलों की भी जांच की जा रही है।
हिन्दुस्थान समाचार/ गुरुदत्त/संजीव
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