पलवल : गेहूं के अवशेष जलाने पर महिला समेत चार किसानों पर एफआईआर

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पलवल : गेहूं के अवशेष जलाने पर महिला समेत चार किसानों पर एफआईआर


पलवल, 21 अप्रैल (हि.स.)। जिले में कृषि विभाग ने फसल अवशेष जलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। खेड़ली जीता गांव में महिला किसान समेत चार किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस पूरी जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगी।

कृषि विभाग के अधिकारी रमेशचंद ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत फसल अवशेष जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। 19 अप्रैल को एएफएल लोकेशन से पुष्टि के बाद अगले दिन खेतों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान किसान पिंकी, भरत, नानकचंद और जगदीश के खेतों में गेहूं के जले हुए अवशेष मिले। आरोपी किसानों ने दो एकड़ क्षेत्र में फसल अवशेष जलाकर कई कानूनों का उल्लंघन किया है। इनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व 280 और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 शामिल हैं। हलका पटवारी सुधीर कुमार और कृषि अधिकारी रमेशचंद की जांच रिपोर्ट के आधार पर हसनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

हसनपुर थाना प्रभारी मलखान सिंह ने सोमवार को बताया कि प्रारंभिक जांच में किसानों द्वारा नियमों का उल्लंघन करना सामने आया है। पुलिस पूरी जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / गुरुदत्त गर्ग

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