पलवल: वोटिंग के दौरान विडियो बनाने वाले 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

पलवल: वोटिंग के दौरान विडियो बनाने वाले 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
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पलवल: वोटिंग के दौरान विडियो बनाने वाले 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज


पलवल, 26 मई (हि.स.)। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा-144 लागृू होती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकता। लेकिन, हरियाणा के पलवल में 2 मतदान केंद्रों पर मतदाता मोबाइल लेकर पहुंचे और वोट डालते समय की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। सेक्टर अफसरों की शिकायतों पर एक नामजद सहित 2 के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

होडल थाना प्रभारी मोहम्मद इलियास ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर ऑफिसर नरेंद्र ने शिकायत में कहा है कि आदर्श विद्या मंदिर स्कूल होडल में वह बतौर सेक्टर ऑफिसर तैनात थे। इसके बूथ नंबर 153 पर किसी अज्ञात मतदाता ने वोट डालते समय अपनी वीडियो बना ली। जबकि, सभी मतदान केद्रों पर धारा 144 लगी हुई है।

वोट डालते समय वीड़ियो रिकॉर्डिंग करना वर्जित था। मतदान केंद्र में किसी भी व्यक्ति को 100 मीटर के दायरे तक मोबाइल वर्जित था। फिर भी कोई अज्ञात व्यक्ति फोन लेकर पहुंचा और वीडियो बना कर वायरल कर दी। इसकी रिकॉर्डिंग भी पैन ड्राइव में डालकर पुलिस को पेश की गई है। इसके संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

वहीं, चांदहट थाना प्रभारी दलबीर के अनुसार, सेक्टर ऑफिसर उदयराज ने शिकायत में कहा है कि उसकी ड्यूटी राजकीय उच्च विद्यालय गांव पेलक में थी। वहां बूथ नंबर-128 से जसवंत पवार नामक मतदाता ने अपने फेसबुक अकाउंट से ईवीएम में वोट डालते समय मोबाइल फोन पर वीडियो बनाकर अपलोड की है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 का उल्लंघन है। इस संबंध में चांदहट थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा- 188 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा सकी है।

हिन्दुस्थान समाचार/ गुरुदत्त/संजीव

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