पलवल : बिना अनुमति चुनाव में वाहन प्रयोग पर बैन, प्रत्याशियों को करनी होगी पालना
पलवल, 25 सितंबर (हि.स.)। जिले में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए धारा 163 का प्रयोग करते हुए सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, समर्थकों व कार्यकर्ताओं द्वारा वाहनों के अनधिकृत प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। आदेशों की सख्ती से पालना करनी होगी। उक्त जानकारी देते हुए डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आदेशों में स्पष्ट किया कि राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों व उनके समर्थकों द्वारा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, किसी अधिकृत अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी पलवल की पूर्व अनुमति के बिना चुनाव प्रचार के लिए कोई भी सार्वजनिक बैठक, पद यात्रा व सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जाएगी।
राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों व उनके समर्थकों द्वारा साइकिल-रिक्शा सहित किसी भी वाहन का उपयोग रिटर्निंग अधिकारी अथवा किसी अधिकृत अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी पलवल की पूर्व अनुमति के बिना चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वाहन के लिए जारी अनुमति उस वाहन की विंड स्क्रीन पर भी प्रदर्शित करनी होगी।
काफिले में चलने की अनुमति नहीं
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कारों या वाहनों को, किसी भी परिस्थिति में अधिसूचना की तारीख से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जिला पलवल के अधिकार क्षेत्र में तीन से अधिक वाहनों के काफिले में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी बड़े काफिलों को तोड़ दिया जाएगा, भले ही उनमें केंद्र या राज्य सरकार का कोई मंत्री ही क्यों न हो।
पुनर्मतदान प्रक्रिया के लिए भी प्रासंगिक होंगे आदेश
हालांकि यह ऐसे किसी भी व्यक्ति के संबंध में जारी किए गए किसी भी सुरक्षा निर्देश के अधीन होगा। चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन जिन्हें कस्टमाइज किया गया है या वीडियो वैन में बदल दिया गया है, को मोटर वाहन अधिनियम का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक हुआ तो उपरोक्त आदेश पुनर्मतदान प्रक्रिया के लिए भी प्रासंगिक होंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / गुरुदत्त गर्ग
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