पलवल : मतदान बूथों के 100 मीटर दायरे में पाबंदी

WhatsApp Channel Join Now
पलवल : मतदान बूथों के 100 मीटर दायरे में पाबंदी


पलवल, 25 सितंबर (हि.स.)। जिले में डीसी डॉ.हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिले में पांच अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव व आठ अक्टूबर को होने वाली मतगणना के मध्य नजर धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान व मतगणना केंद्रों के आस-पास अवेक्षित गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने पांच अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति व मतदाता के अलावा अन्य व्यक्ति की गतिविधि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का टेलिफोन, सेल्युलर, मोबाइल फोन, कोर्डलेस फोन, वायरलेस सेट ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश पांच अक्टूबर को लागू होंगे और आठ अक्टूबर को संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व अन्य दस्तावेजों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / गुरुदत्त गर्ग

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story