कैथल: नामांकन के दौरान केवल पांच व्यक्ति कर सकेंगे आरओ कार्यालय में प्रवेश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश
उम्मीदवार अपने साथ केवल तीन गाड़ी ही लेकर आ सकेगा
कैथल, 6 अप्रैल (हि.स. )। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित केवल पांच लोग ही आ सकते हैं। कोई भी इच्छुक नामांकन भरते समय अपने साथ केवल तीन गाडि़यों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में ला सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रशांत पंवार ने शनिवार को निर्देश जारी कर दिए हैं।
डीसी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरते समय सिर्फ तीन गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार सहित कुल पांच व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। जिनमें उम्मीदवार का प्रस्तावक भी हो सकता है। नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार के साथ जितने भी यातायात साधन प्रयोग किये जायेंगे। उन सभी का खर्चा भी उम्मीदवार के चुनाव खर्चे में जोड़ा जायेगा।
हिन्दुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव
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