हिसार: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद
दोषी पर लगाया गया एक लाख पांच हजार जुर्माना
हिसार, 13 दिसंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 10वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने बुधवार को सुनाए अपने फैसले में दोषी पवन उर्फ सन्नी को एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अदालत में चले मामले के अनुसार शहर में रहने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा के बयान पर महिला पुलिस थाना में जून 2022 को केस दर्ज किया गया था। छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि पवन उर्फ सन्नी काफी दिनों से डरा-धमका रहा था। कहता था कि जैसा बोलता हूं वैसा कर, नहीं तो तेरे पापा को जान से मार दूंगा। उसकी धमकियों को अनदेखा करती रही थी। 16 जून को घर में अकेली थी। तब पवन ने धमकी दी कि आज रात मेरे घर पर मिलने नहीं आई तो पापा व भाई को मार दूंगा। पीड़िता का पीछा कर ननिहाल तक पहुंचा था आरोपी उसकी धमकी से डरकर रात 12 बजे उसके घर चली गई थी। आरोप है कि उसने जबरन दुष्कर्म करके धमकी दी थी। इस बात से मां को अवगत करवाया था, जिन्होंने नाना के घर भेज दिया था। आरोप है कि पवन उसका पीछा करते ननिहाल तक पहुंच गया था। तब उसके खिलाफ पुलिस को बयान देकर केस दर्ज करवाया था। इसी मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव
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