कैथल: मोबाइल कंपनी को एक लाख रुपए जुर्माना
कैथल, 28 मार्च (हि.स. )। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक वकील की शिकायत पर मोबाइल कंपनी (एयरटेल) पर एक लाख रुपए जुर्माना किया है। आदेश के मुताबिक यह राशि एयरटेल द्वारा 45 दिन के अंदर दी जानी है। यदि एयरटेल ने यह राशि 45 दिन के अंदर नहीं दी, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत कंपनी के सीईओ और चेयरपर्सन को एक महीने से लेकर तीन साल तक की सजा तथा 25 हजार रुपए से लेकर एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
इस बारे में एडवोकेट आनंद प्रकाश गुप्ता और उनके पुत्र अभिषेक गुप्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के तहत शिकायत नंबर-182/ 21 दर्ज करवाई थी। शिकायत में आनंद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मोबाइल कंपनी एयरटेल से एक प्लान लिया था, जिसमें एक पैसा प्रति सेकंड इनकमिंग और आउटगोइंग फ्री की बात कही गई थी, लेकिन कंपनी ने यह योजना बंद कर दी। जिससे शिकायतकर्ता को बहुत परेशानी हुई।
इस पर एयरटेल कंपनी के वकील ने दलील दी कि वह प्लान नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह प्लान बंद हो चुकी है। यदि शिकायतकर्ता चाहे तो उसे दूसरा नंबर दिया जा सकता है। इस पर उपभोक्ता आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता का बंद हुआ नंबर एक्टिवेट किया जाए। साथ ही एयरटेल कंपनी को 45 दिन के अंदर एक लाख रुपए भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/ नरेश/सुमन/संजीव
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