हिसार में आवारा कुत्तों के बधियाकरण पर लागू होगी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन
हिसार, 01 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों
में आवारा कुत्तों का बधियाकरण और सरकारी संस्थानों और हाइवे और स्टेट हाइवे से आवारा
कुत्तों को सुरक्षित शेल्टर होम में रखने बारे नगर निगम के मुख्य सभागार में सम्बन्धित
विभागों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त निगमायुक्त डॉ. प्रदीप हुड्डा ने
की।
डॉ. प्रदीप हुड्डा ने गुरुवार काे कहा कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स,
रेलवे स्टेशन और अस्पताल परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें शेल्टर होम में
सुरक्षित रखने की दिशा में कार्य शुरू कर दिए है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश
दिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया
जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर टीमों का गठन करें, जो
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में चिन्हित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर आवारा कुत्तों
को पकड़ने और उन्हें निर्धारित शेल्टर होम में भेजने का कार्य करेंगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी विभाग अपने अधिकार क्षेत्र में आवारा
कुत्तों के काटने की स्थिति में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित हेल्पलाइन नंबर
सार्वजनिक करेंगे।
इन हेल्पलाइन नंबरों को प्रमुख स्थानों में प्रदर्शित किया जाएगा
ताकि किसी भी आपात स्थिति में आमजन को तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सके और लोगों में
जागरूकता बढ़े। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत जिन विभागों और संस्थानों को शामिल किया
गया है, उन्हें अपनी-अपनी बाउंड्री वॉल का निर्माण या सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने के
निर्देश दिए गए। इसके साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया कि प्रत्येक संस्थान अपनी परिधि
में पूर्ण निगरानी व्यवस्था बनाए रखे। इसके लिए सुरक्षा गार्डों की पर्याप्त तैनाती
तथा सीसीटीवी कैमरों की स्थापना सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि आवारा
कुत्तों का प्रवेश रोका जा सके और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

