हाई काेर्ट के आदेश के बाद महिला फार्मेसिस्ट बर्खास्त, गलत हलफनामा देने का आराेप

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हाई काेर्ट के आदेश के बाद महिला फार्मेसिस्ट बर्खास्त, गलत हलफनामा देने का आराेप


पानीपत, 20 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा पानीपत सिविल अस्पताल की एक महिला फार्मेसिस्ट काे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश

के क्रम राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। फार्मेसिस्ट मीनाक्षी नैन पर नौकरी के लिए गलत हलफनामा दाखिल करने का आराेप था।

जींद की रहने वाली मीनाक्षी नैन हाल में पानीपत के भूल भुलैया चौक के पास रहती है। मीनाक्षी नैन वर्ष 2021 से पानीपत के सिविल अस्पताल में फार्मेसिस्ट के पद पर नियुक्त हुई थीं। उसने ज्वाइनिंग के वक्त परिवार के किसी सदस्य के नौकरी पर न होने का शपथ-पत्र दिया था। इससे उन्हें साक्षात्कार में पांच नंबर अतिरिक्त मिले थे। इन्हीं पांच नंबर से उसको नौकरी मिल गई थी। वर्ष 2022 में एक शिकायतकर्ता ने कोर्ट में उनके खिलाफ एक याचिका दायर की थी। मीनाक्षी के खिलाफ जांच और लगभग तीन साल चली सुनवाई के बाद अब हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ अपना फैसला सुनाकर उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया था। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। चिकित्सा अधिक्षक डॉ श्याम लाल महाजन ने बताया कि मीनाक्षी नैन को हाई कोर्ट के आदेश के तहत बर्खास्त करने के साथ उन्हें कार्यालय से रिलीव कर दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल वर्मा

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