नारनौलः दुर्घटनाग्रस्त स्कूल बस के कारणों का पता लगाने के लिए किया कमेटी का पुनर्गठन
-सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की पालना के लिए डीसी ने धारा 144 के आदेश पारित किए
नारनौल, 13 अप्रैल (हि.स.)। जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए शनिवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर सभी स्कूलों के प्रबंधन को विधार्थियों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किए हैं।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि छात्रों के सुरक्षित और सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा बसों और ड्राइवरों की उचित निगरानी नहीं की जाती है जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन, छात्रों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। विगत दिनों जीएल पब्लिक स्कूल कनीना की एक स्कूल बस छात्रों को ले जाते समय उन्हाणी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप छह विधार्थियों की जान चली गई और कई घायल हो गए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक, जिला के सभी एसडीएम, सचिव, आरटीए, जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला महेंद्रगढ़ के सभी खंड शिक्षा अधिकारी इन आदेशों का पालन करवाएंगे। इस आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।
यहां यह भी बता दें कि जीएल पब्लिक स्कूल कनीना की स्कूल बस की दुर्घटना के संबंध में मामले की जांच करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अब इस समिति का पुनर्गठन किया गया है। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने शनिवार को बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एसडीएम कनीना, उप पुलिस अधीक्षक कनीना व सिटी मजिस्ट्रेट की समिति गठित की है। यह समिति दुर्घटना में हुई छात्रों की मृत्यु व घायल हुए छात्रों के घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच करेगी।
हिन्दुस्थान समाचार/श्याम/संजीव
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