नारनौल : सीजेपी प्रदर्शन में शामिल होने पर निलंबित हुए प्राचार्य की होगी बहाली

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हाईकोर्ट ने लगाई रोक, शिक्षा निदेशालय ने दोबारा कार्यभार सौंपने के दिए निर्देश

नारनाैल, 14 अगस्त (हि.स.)। जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कनीना मंडी से निलंबित प्राचार्य नरेश कुमार को दोबारा कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा उनके निलंबन आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने यह निर्देश जारी किए हैं।

गुरुवार को विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल को पत्र जारी किया गया। इसमें बताया गया कि प्राचार्य नरेश कुमार को 19 जुलाई 2026 को निलंबित किया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि नरेश कुमार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कनीना मंडी में पुनः कार्यभार ग्रहण कराया जाए। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को भेजने के लिए कहा गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल देव सिंह उपस्थित हुए। अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी 2027 को निर्धारित की गई है। अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए 19 जुलाई 2026 के निलंबन आदेश पर रोक बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं।

प्राचार्य नरेश कुमार को सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान विद्यार्थियों द्वारा स्कूल के बाहर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करने और प्रोटेस्ट का समर्थन करने के मामले में निलंबित किया गया था। विद्यार्थियों ने स्कूल से बाहर जाकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने प्राचार्य के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी। प्राचार्य के निलंबन के विरोध में जिले के कई शिक्षा अधिकारियों ने भी निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला

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