नारनौलः आदर्श आचार संहिता के दौरान संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के लिए आदेश जारी

नारनौलः आदर्श आचार संहिता के दौरान संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के लिए आदेश जारी
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नारनौलः आदर्श आचार संहिता के दौरान संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के लिए आदेश जारी


-लाइसेंसी हथियारों को तुरंत प्रभाव से जमा कराने के आदेश

नारनौल, 19 मार्च (हि.स.)। लोकसभा चुनाव-2024 के आदर्श आचार संहिता के दौरान संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के लिए मंगलवार को जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने आदेश पारित किए हैं। बिना अनुमति के किसी व्यक्ति की भूमि, भवन परिसर व दीवार पर झंडा फहराना, बैनर लगाना, नोटिस चिपकाना तथा नारे लिखना आदि पर पाबंदी रहेगी।

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की भूमि एवं भवन परिसर, दीवार आदि का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। बिना उसकी अनुमति के झंडा फहराना, बैनर लगाना, नोटिस चिपकाना, नारे लिखना आदि पर पाबंदी रहेगी। जहां कहीं भी भवन के मालिक की लिखित अनुमति के बिना संपत्ति का विरूपण किया गया, तो चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, संबंधित पार्टी, संघ व उम्मीदवार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 425, 420, 427, 433 आदि या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम और नगरपालिका कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भवन में सार्वजनिक संपत्तियां शामिल होंगी, लेकिन राजमार्गों पर और सड़कों के महत्वपूर्ण चौराहों पर साइन बोर्ड, सड़क दिशा-निर्देश, राजमार्गों पर मील के पत्थर, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस टर्मिनल पर एहतियाती नोटिस बोर्ड या आम जनता की सुविधा के लिए प्रदर्शित कोई अन्य नोटिस या साइन बोर्ड पर पाबंदी रहेगी। उपरोक्त निर्देशों का कोई भी उल्लंघन या उनका अनुपालन नहीं करता तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दल कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने तत्काल प्रभाव से एक आदेश पारित कर जिला में सभी प्रकार के हथियारों के लाइसेंस धारकों को तुरंत प्रभाव से अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाने में जमा करवाने के लिए धारा 144 लागू की है। आदेशों में स्पष्ट किया है कि शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत सभी लाइसेंस धारक अपने असलाह को पुलिस स्टेशनों में जमा कराएं। यह आदेश पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/श्याम/सुमन/संजीव

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