नारनौलः चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए सी-विजिल ऐप जारी, कंट्रोल रूम स्थापित

नारनौलः चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए सी-विजिल ऐप जारी, कंट्रोल रूम स्थापित
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नारनौलः चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए सी-विजिल ऐप जारी, कंट्रोल रूम स्थापित


-उम्मीदवार को 95 लाख रुपए तक का खर्च करने की सीमा निर्धारित

नारनौल, 18 मार्च (हि.स.)। लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल आचार संहिता का ख्याल रखें। ऐसा न करने की सूरत में चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। यह बात भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय रिटर्निंग आफिसर एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने सोमवार को लघु सचिवालय में सभी राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में कहीं।

डीसी ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से इस बार संसदीय क्षेत्र में एक उम्मीदवार को 95 लाख रुपए तक का खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई है। इस सारा खर्च का लेखा-जोखा सभी उम्मीदवारों को अपने खाते में रखना होगा। ऐसे में सभी संभावित उम्मीदवार केवल इसी कार्य के लिए अपना नया बैंक खाता खुलवा लें। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान वाहनों की इजाजत के लिए जीएम रोडवेज के सामने आवेदन करना है। वहीं लाउडस्पीकर तथा बैठक या रैली से संबंधित परमिशन संबंधित एसडीएम देगा। उन्होंने बताया कि पोस्टर आदि लगाने की इजाजत शहरी क्षेत्र में डीएमसी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित बीडीपीओ देंगे।

उपायुक्त ने बताया कि कोई भी उम्मीदवार किसी जाति या धर्म के नाम से वोट नहीं मांगेगा। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए सी-विजिल एप जारी किया गया है। सी-विजिल नागरिकों को चुनाव के दौरान रिश्वतखोरी, मुफ्त उपहार, शराब वितरण, अनुमत समय से अधिक देर तक लाउडस्पीकर बजाने जैसे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अधिकार देता है। एक साधारण मोबाइल ऐप का उपयोग करके, नागरिक लाइव फोटो या वीडियो को कैप्चर करता है। उल्लंघन का स्पष्ट प्रमाण मिलते ही चुनाव तंत्र तुरंत हरकत में आ जाता है। प्रत्येक सी-विजिल मामले पर कार्रवाई की जाती है और 100 मिनट की समयावधि में की गई कार्रवाई के साथ जवाब दिया जाता है।

आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघन करने की सूचना मिलती है तो नागरिक जिला महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 103 पर इलेक्शन कंट्रोल रूम में फोन कर सकता है। इसके लिए 01282-256960 नंबर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव.2024 के दौरान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार कोई भी प्रिंटिंग प्रेस व प्रिंटिंग प्रेस का मालिक चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री छाप कर नहीं दे सकता। दोषी पाए जाने वाले के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/श्याम/संजीव

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