नारनौलः चुनाव प्रचार बंद, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाईः मोनिका गुप्ता
नारनौल, 23 मई (हि.स.)। जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराने तथा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 लागू की है। गुरूवार को जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए 25 मई को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होना है।
प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए राजनीतिक पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं, जुलूस पदाधिकारियों, प्रचार पदाधिकारियों आदि की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा, जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। जिले में साइलेंट पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों या किसी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिले में 23 मई को सायं 6 बजे से 26 मई को प्रातः 6 बजे तक गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना तथा किसी भी सार्वजनिक बैठक व रैली के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
हिन्दुस्थान समाचार/श्याम/सुमन/संजीव
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