नारनौलः अब ऑनलाइन मिल रहे जाति प्रमाण पत्र, नहीं जाना पड़ता किसी दफ्तर
-निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदक का कार्य नहीं करने पर संबंधित अधिकारी होगा जिम्मेदारःमोनिका गुप्ता
नारनौल, 8 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए जाति प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन किए हुए हैं। कोई भी नागरिक सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। इसके लिए अब किसी भी नागरिक को किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन आने वाले इन आवेदनों को राजस्व अधिकारी तुरंत वेरीफाई करें ताकि आवेदक को निर्धारित सीमा में प्रमाण पत्र मिले। यह निर्देश उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में जिला के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इन सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत लागू किया हुआ है। अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदक का कार्य नहीं होगा तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। उन्होंने राजस्व विभाग के अन्य कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि इंतकाल के सभी मामले निपटाए जाएं। जो नई रजिस्ट्रियां होती है उनके इंतकाल उसी दिन हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतकाल से संबंधित मामलों की हर माह समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने आबियाना वसूली के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्देश जारी किए।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उनके मातहत कार्यरत कर्मचारी अगर कार्य नहीं करते हैं तो तुरंत लिखित में दिया जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ऑनलाइन आने वाले इन आवेदनों को राजस्व अधिकारी तुरंत वेरीफाई करें ताकि आवेदक को निर्धारित सीमा में प्रमाण पत्र मिल सके। अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदक का कार्य नहीं होगा तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। इस मौके पर एसडीएम नारनौल मनोज कुमार, जिला राजस्व अधिकारी सुशील शर्मा सहित सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार के अलावा राजस्व से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे।
हिन्दुस्थान समाचार/श्याम/संजीव
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