जींद : नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में दोषी को दो वर्ष कैद की सजा

जींद : नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में दोषी को दो वर्ष कैद की सजा
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जींद : नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में दोषी को दो वर्ष कैद की सजा


जींद, 18 मई (हि.स.)। एडीजे नेहा नोरिया की अदालत ने शनिवार को नशीले पदार्थ तस्करी अधिनियम के तहत एक दोषी को दो वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में एक नाइजीरियन को अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप सिद्ध होने पर तीन साल छह माह की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

सीआईए स्टाफ पुलिस को 11 अप्रैल 2021 को सूचना मिली थी कि गांव जागसी निवासी विकास नशीले पदार्थो का कारोबार करता है ओर वह अपने साथी के साथ सफीदों की तरफ बाइक पर सवार होकर आ रहा है। जिसके आधार पर सीआइए स्टाफ ने गांव हाट के निकट नाकेबंदी कर बाइक सवारों को काबू कर लिया। तलाशी लिए जाने पर विकास के कब्जे से 43 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। जबकि दूसरे युवक की पहचान गांव जागसी निवासी पंकज के रूप में हुई। सदर थाना सफीदों पुलिस ने सीआईए स्टाफ कर्मी की शिकायत पर नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अदालत ने विकास को दो वर्ष कैद की सजा व 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में आगे अनुसंधान करते हुए एक अन्य आरोपी युचेन्ना वासी गांव मौका, अनाम्बरा नाइजीरिया को नशीला पदार्थ तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गहनता से जांच के दौरान पाया गया था कि युचेन्ना नाइजीरिया का रहने वाला है व भारत में बिना पासपोर्ट बिना किसी कागजात के रह रहा था। जिस पर अदालत ने नाइजिरियन युचेन्ना को तीन साल छह माह की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव

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