कैथल: जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद

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कैथल, 19 अगस्त (हि.स.)। करीब छह साल पुराने हत्या के मामले में जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए जींद के नरवाना निवासी जितेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपमिश मोदी की अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला कलायत थाना क्षेत्र का है। मृतक पलविंद्र की पत्नी ऊषा देवी ने चार अक्टूबर 2020 को पुलिस को शिकायत देकर हत्या का मामला दर्ज करवाया था। शिकायत के मुताबिक उसके ससुर के भाई का बेटा जितेंद्र तीन अक्टूबर को कार से उनके घर आया था। उसने पलविंद्र के साथ खाना खाया और रात को वहीं सो गया। अगली सुबह चाय पीने के बाद ऊषा दूध लेने अपने देवर कर्मबीर के घर चली गई।

करीब सात बजे जब वह वापस लौटी तो जितेंद्र अपनी कार का इंजन चालू किए हुए था। पूछने पर उसने कार की बैटरी चार्ज करने की बात कही। इसी दौरान उसने पिस्तौल निकालकर बैठक में बैठे पलविंद्र पर गोली चला दी। गोली लगने से पलविंद्र की मौत हो गई। ऊषा के शोर मचाने पर जितेंद्र कार लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच में हत्या के पीछे जमीनी विवाद सामने आया। पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले में कुल 23 गवाह पेश किए।

अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास शर्मा ने पैरवी की, जबकि उन्हें अधिवक्ता सचिन जैन ने सहयोग किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जितेंद्र को हत्या का दोषी करार दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज अत्रे

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