हिसार : गोली मारकर मां की हत्या करने वाले बेटे को उम्र कैद, 12 हजार जुर्माना

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चाल चलन पर शक के चलते कर दी थी मां की हत्या

हिसार, 22 दिसंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा

की अदालत ने मां की गोली मारकर हत्या करने के दोषी बेटे को उम्र कैद सुनाई है। अदालत

ने सोमवार को सुनाए अपने फैसले में दोषी पर 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत में चले मामले के अनुसार यह घटना 5 जून 2024 को जिले के आदमपुर कस्बे

के जवाहर नगर में हुई। जवाहर नगर निवासी बेटे कमल ने चाल चलन पर शक के चलते अपनी मां

की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

आदमपुर पुलिस ने आरोपी कमल की पत्नी संतोष देवी के बयान

पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता संतोष देवी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी करीब चार महीने पहले

जवाहर नगर निवासी कमल से हुई थी। उसकी सास रोशनी देवी के दो बेटे और दो बेटियां थीं,

जबकि एक बेटे रूपेश उर्फ भक्कलू को उन्होंने गोद लिया हुआ था। संतोष अपने पति कमल के

साथ किराए के मकान में रहती थी जबकि सास रोशनी देवी अलग रहती थीं। घटना वाले दिन पति

कमल संतोष के पास आया और बताया कि उसने अपनी मां को गोली मार दी है और शव गली में पड़ा

है। जब संतोष गली में पहुंची तो उसने अपनी सास रोशनी देवी को मुंह के बल पड़ा देखा,

उनके सिर से खून बह रहा था। संतोष ने तुरंत अपने देवर रूपेश उर्फ भक्कलू को इसकी सूचना

दी, जिसने डायल 112 पर कॉल किया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कमल अपनी मां के चाल-चलन पर शक करता था और इसी रंजिश

के चलते उसने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार

किया और अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने कमल को दोषी करार दिया था,

जिसे सजा सुनाई गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

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