कैथल: स्मैक रखने पर मां बेटे को दो-दो साल की कैद
-मां बेटा घर पर ही बेचते थे स्मैक
कैथल, 22 दिसम्बर (हि.स.)। अदालत ने स्मैक रखने के दोषी मां-बेटे को दो-दो साल कैद और प्रत्येक को 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा कटनी होगी। इस बारे में थाना गुहला के एसआई जोगिंदर सिंह ने 8 नवंबर 2020 को मुकदमा दर्ज करवाया था। स्टेट की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की।
केस फाइल के हवाले से गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता एसआई जोगिन्द्र सिंह, ईएसआई बलजीत सिहं व कृष्ण कुमार, एएसआई बलराज सिहं व शुभकर्ण, एचसी राज सिंह, महिला कांस्टेबल पकविन्द्र कौर व चालक कांस्टेबल मनोज कुमार गश्त करते हुए गांव खरकां स्कूल के सामने पंहुचे। वहां एक व्यक्ति ने सूचना दी कि रवि निवासी खरकां अपने घर पर ही स्मैक बेच रहा है। इस पर जोगिन्द्र सिंह ने रेडिंग पार्टी तैयार की व सूचना के अनुसार रवि के मकान के लिए चला और साथी कर्मचारियों सहित रवि के मकान के अन्दर दाखिल हुआ। वहां एक युवक व एक महिला पुलिस को देख कर मकान के बराबर में पड़े खाली आंगन से मकान के पीछे की तरफ भागने लगे।
पुलिस ने उनको मकान के आंगन में ही काबू कर लिया। जब उनका नाम पूछा तो युवक ने अपना नाम रवि निवासी खरकां व महिला ने अपना नाम बीरो देवी निवासी खंरका बताया। रिश्ते में दोनों मां-बेटा निकले। जब दोनों की मजिस्ट्रेट के सामने नियमानुसार तलाशी ली गई तो रवि के पास से 13 ग्राम 140 मिलीग्राम और बीरो के पास से 10 ग्राम 620 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों का चालान तैयार करके अदालत को सौंप दिया। एडीजे संगीता राय सचदेव ने दोनों पक्षों को गौर से सुना तथा दोनों मां-बेटे को स्मैक रखने का दोषी पाया। अदालत ने दोनों को दो-दो साल के कारावास और 35-35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव
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