फतेहाबाद: सफाई एजेंसी पर 8 हजार का जुर्माना, सुधार नहीं हुआ तो लाइसेंस होगा रद्द

फतेहाबाद: सफाई एजेंसी पर 8 हजार का जुर्माना, सुधार नहीं हुआ तो लाइसेंस होगा रद्द
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फतेहाबाद: सफाई एजेंसी पर 8 हजार का जुर्माना, सुधार नहीं हुआ तो लाइसेंस होगा रद्द


एजेंसी पर 8 हजार का जुर्माना लगाया, सफाई दुरूस्त न होने पर टेंडर रद्द करने की दी चेतावनी

मंत्री ने सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण कर अधिकारियों को लगाई थी फटकार

फतेहाबाद, 27 दिसम्बर (हि.स.)। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली द्वारा फतेहाबाद शहर के किए गए दौरे के दौरान सार्वजनिक शौचालयों की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर नगरपरिषद अधिकारियों को लगाई गई फटकार का असर होता नजर आ रहा है। इसको लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा शौचालय सफाई एवं मुरम्मत एजेंसी दि सिरसा भोले शंकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। एजेंसी पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

ईओ ने नोटिस में एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नगरपरिषद ने एक सप्ताह में ही एजेंसी को दूसरा नोटिस जारी किया है। अब अगर कोई कमी मिलती है तो सीधी एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा।बता दें कि पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली द्वारा 23 दिसम्बर को फतेहाबाद शहर का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया था। मंत्री ने शहर के सार्वजनिक शौचालयों में सफाई व्यवस्था सही न होने को लेकर नगरपरिषद अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह में सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद नगरपरिषद के ईओ ऋषिकेश चौधरी ने मंगलवार को शौचालय सफाई एवं मुरम्मत एजेंसी दि सिरसा भोले शंकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में अधिकारी ने कहा कि पहले भी एजेंसी को नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया था लेकिन एजेंसी द्वारा सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई की तरफ कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

23 दिसम्बर को पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली व विभागीय अधिकारियों द्वारा शहर में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें नगरपरिषद क्षेत्र की सीमा में स्थित शौचालयों जैसे पुराना बस स्टैण्ड, नगरपरिषद कार्यालय तथा मजदूर यूनियन शेड शौचालयों का भी निरीक्षण किया गाय था। निरीक्षण के दौरान शौचालयों की रखरखाव एवं साफ-सफाई का कार्य न के बराबर मिला। ईओ ने एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यदि अब भी एजेंसी द्वारा शौचालयों की मुरम्मत व साफ-सफाई को तय शर्तों अनुसार दुरूस्त नहीं किया गया तो एजेंसी का टेंडर रद्द कर उसकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। ईओ ने एजेंसी पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन/संजीव

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