फरीदाबाद : मतदान प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संपन्न करवाने को लेकर हुई बैठक

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फरीदाबाद : मतदान प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संपन्न करवाने को लेकर हुई बैठक


जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ ली अधिकारियों की बैठक

फरीदाबाद, 3 अक्टूबर (हि.स.)। हरियाणा विधानसभा चुनाव को पूर्ण निष्पक्ष, पारदर्शिता व शांतिप्रिय ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन फरीदाबाद की ओर से सभी व्यापक प्रबंध सुनिश्चित कर दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना प्रभावी ढंग से करने के साथ ही चुनाव आचार संहिता की दृढ़ता से पालना करवाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रशासन अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त किए गए पुलिस पर्यवेक्षक संदीप सिंह चौहान, 85-पृथला व 88 बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक डा.राघव लांगर, 86-एनआईटी विस व 89-फरीदाबाद विस क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक बिभूति रंजन चौधरी, 87-बडख़ल विस क्षेत्र व 90-तिंगाव विस क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक गीता सिंह, खर्च पर्यवेक्षक समता मुल्लामुडि व विवेक उपाध्याय सहित पुलिस आयुक्त ओ.पी नरवाल के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर किए गए प्रबंधों की समीक्षा की।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि मतदान प्रक्रिया को शांतिप्रिय ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से हर गतिविधि पर नजर रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर मतदाताओं को मतदान केंद्र में किसी भी रूप से अपने मोबाइल का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई मतदाता अपने मोबाइल का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उस पर तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मतदाता शनिवार, 5 अक्टूबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएं, जो मतदान केंद्र पर अपने साथ मतदाता पहचान पत्र, फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र और दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड (यूडीआईडी) में से कोई भी डाक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी दिखाकर मतदान कर सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार / -मनोज तोमर

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