पलवल में विवाहिता को अश्लील वीडियो से तीन साल तक किया ब्लैकमेल, बाद में पांच आरोपियों ने किया सामूहिक दुष्कर्म
पलवल, 13 मार्च (हि.स.)। पलवल शहर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने और बाद में सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। शहर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक नामजद सहित पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शहर थाना प्रभारी प्रकाशचंद ने शुक्रवार को बताया कि इस संबंध में थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता ने पुलिस शिकायत दी है। विवाहिता ने शिकायत में बताया कि करीब तीन वर्ष पहले उसके पति की दोस्ती संजय नाम के युवक से हुई थी। इसके बाद संजय का उनके घर आना-जाना शुरू हो गया। एक दिन जब उसका पति घर पर नहीं था, तभी संजय घर आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर देगा और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद आरोपी उसे ब्लैकमेल करने लगा और करीब तीन साल तक हर 15-20 दिन में फोन कर अलग-अलग होटलों में बुलाकर दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता का आधार कार्ड भी अपने पास रख लिया।
पीड़िता के अनुसार 8 फरवरी को आरोपी ने उसे फोन कर ओयो होटल में बुलाया। वहां उसे पेप्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और दुष्कर्म किया। बाद में जब वह घर लौटने लगी तो उसकी स्कूटी खराब हो गई। उसने ई-रिक्शा बुलाया, जिसमें चार अन्य व्यक्ति सवार थे। आरोप है कि वे उसे ई-रिक्शा में बैठाकर जंगल में ले गए, जहां सभी ने बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और पूरी रात वहीं रखा। सुबह आरोपी उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। डर के कारण पीड़िता कुछ दिन तक चुप रही, लेकिन 11 मार्च को उसने अपने पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद दोनों शहर थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दी।
शहर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक नामजद सहित पांच आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता का जिला नागरिक अस्पताल पलवल में मेडिकल परीक्षण कराया है और आरोपियों की तलाश में टीमें गठित कर दी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / गुरुदत्त गर्ग

