हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी के नए नियम

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-देश में कही भी यात्रा कर ब्लाक पीरियड में करना होगा क्लेम

-मानव संसाधन विभाग ने सभी उपायुक्तों को जारी किए निर्देश

चंडीगढ़, 17 सितंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के 'लीव ट्रैवल कंसेशन' (एलटीसी) क्लेम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि होम टाउन या देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए एलटीसी का लाभ तभी मिलेगा, जब आवेदन या क्लेम तय ‘ब्लॉक पीरियड’ के भीतर जमा किया जाएगा। ब्लॉक अवधि खत्म होने के बाद दिया गया कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मानव संसाधन विभाग की ओर से गुरुवार को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

आदेशों के अनुसार, निर्धारित ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद एलटीसी का कोई भी पुराना दावा स्वीकार नहीं होगा, जब तक कि मौजूदा नियमों में इसके लिए कोई विशेष छूट का प्रावधान न हो। सभी सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय सीमा और सरकारी नियमों के तहत ही एलटीसी आवेदनों की प्रोसेसिंग सुनिश्चित करें।

यह नियम हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनरों के साथ-साथ राज्य के सभी बोर्डों, निगमों और पीएसयू पर लागू होगा। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और पीएसयू से लगातार ऐसे मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था, जहां कर्मचारियों या पेंशनरों ने ब्लॉक अवधि बीतने के बाद एलटीसी का क्लेम या आवेदन जमा किया था। इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए सरकार ने देरी से आने वाले दावों को खारिज करने का निर्णय लिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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