जींद: लोकसभा चुनाव में 10 लाख 1499 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग
जींद, 20 मार्च (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा के साथ ही जिला में आचार संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या पार्टी समर्थक चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बुधवार को बताया कि बताया कि अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर का अंधाधुंध और निर्बाध उपयोग करने से लोगों को परेशानी के साथ-साथ शांति भंग होने का खतरा रहता है। इसलिए संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें। प्रशासन की अनुमति के साथ ही सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है।
जिला के 10 लाख 1499 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा की सभी दस सीटों पर आगामी 25 मई को मतदान होगा। जिसमें जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में 10 लाख एक हजार 499 मतदाता 1032 बूथों पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जिला में पांच सखी बूथ भी बनाए जाएगें। वहीं युवा मतदाताओं में भी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले की बात करें तो 19 हजार 903 युवा पहली बार मतदान करेंगे। युवा मतदाताओं में 9915 पुरुष और 9987 महिला मतदाता शामिल हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव
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