लोकसभा चुनाव: जिला में सिंगल विंडो सिस्टम लागू

लोकसभा चुनाव: जिला में सिंगल विंडो सिस्टम लागू
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लोकसभा चुनाव: जिला में सिंगल विंडो सिस्टम लागू


फतेहाबाद, 3 मई (हि.स.)। लोकसभा आम चुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार के समय रोड शो और रैलियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव प्रचार के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। सुरक्षा वाहन को छोडक़र 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले के चलने की अनुमति नहीं होगी। रोड शो के समय आधी सडक़ पर आवाजाही की अनुमति होगी।

रोड शो में पशुओं व स्कूल वर्दी में बच्चों को शामिल करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। इस दौरान पटाखे फोडऩे व हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए जिला के विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र में की जाने वाली प्रचार रैली के लिए उपायुक्त कार्यालय फतेहाबाद से परमिशन लेनी होगी जबकि एक बार में एक ही विधानसभा क्षेत्र में प्रचार रैली की जानी है तो उसकी परमिशन संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम से लेनी होगी।

आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना करने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है जिसके लिए जिला राजस्व अधिकारी राज कुमार को सिंगल विंडो सिस्टम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन

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