सिरसा: हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

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सिरसा, 25 सितंबर (हि.स.)। सिरसा की अदालत ने जिले के गांव चौटाला निवासी युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में दोषी जीतराम को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार सदर डबवाली थाना पुलिस ने 10 मार्च 2020 को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस को दिए बयान में संदीप कुमार ने बताया था कि उसके छोटे भाई पवन का गांव के ही जीत राम की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों शादी करना चाहते थे। इस कारण जीतराम पवन से रंजिश रखने लगा था। 10 मार्च 2020 की शाम वह पवन के साथ गांव के मुख्य बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में जीत राम और उसके दो साथियों ने रास्ता रोक लिया।

आरोप था कि इसी दौरान जीत राम ने पवन के सीने में चाकू घोंप दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भाई के बयान पर जीत राम सहित तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच के दौरान जीत राम के दोनों साथियों को बेकसूर पाया गया जबकि जीत राम को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्र न्यायाधीश पुनिश जिंदिया की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma

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