हिसार: तेजाब डालकर हत्या करने के दोषी को उम्र कैद
अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
हिसार, 24 जुलाई (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलका मलिक की अदालत ने शुक्रवार काे तेजाब से हमला कर हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद की
सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी ऋषि नगर निवासी संजय पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
है। सरकारी वकील सुनील परुथी ने बताया कि अदालत ने आरोपी संजय को भारतीय दंड संहिता
की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था, जिसे शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
अदालत में चले मामले के अनुसार शहर थाना पुलिस
ने 12 जून 2022 को यह दर्ज किया था। न्यू ऋषि नगर निवासी अश्वनी ने पुलिस को दिए बयान
में बताया था कि वह टैक्सी चलाता था। उसकी पत्नी की करीब 12 साल पहले मृत्यु हो चुकी
थी और उसकी दो बेटियां हैं। अश्वनी के अनुसार, घटना से लगभग एक सप्ताह पहले वह शाम
करीब साढ़े पांच बजे अग्रसेन भवन के पास बैठा था। उस समय उसके साथ महावीर कॉलोनी निवासी
सीटू और नगरपालिका कर्मचारी राज भी मौजूद थे। इसी दौरान ऋषि नगर निवासी संजय वहां पहुंचा
और अपने साथ लाई तेजाब की बोतल खोलकर उसके पजामे के अंदर जांघ पर तेजाब डाल दिया। आरोपी
मौके से फरार हो गया।
तेजाब से गंभीर रूप से झुलसने के बाद राहगीरों
ने अश्वनी को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। अश्वनी ने पुलिस को
दिए बयान में आरोप लगाया था कि संजय ने बिना किसी वजह उस पर तेजाब डालकर उसे जलाया
है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलाज के दौरान अश्वनी की मौत हो गई। इसके बाद शहर
थाना पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़कर जांच शुरू की और आरोपी संजय को गिरफ्तार
कर लिया। पुलिस ने मामले में कोर्ट में चालान पेश किया था।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

