हिसार : भाभी के हत्यारे को उम्रकैद व 60 हजार जुर्माना

हिसार : भाभी के हत्यारे को उम्रकैद व 60 हजार जुर्माना
WhatsApp Channel Join Now
हिसार : भाभी के हत्यारे को उम्रकैद व 60 हजार जुर्माना


हिसार, 14 दिसंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने गुरुवार को भाभी के हत्यारे देवर को उम्र कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी देवर प्रेम सिंह पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

यह घटना जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सदलपुर की है। इस संबंध में आदमपुर थाना पुलिस ने 23 मई 2022 को प्रेम सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले मंदीप ने बताया कि दो मार्च 2016 को सदलपुर निवासी पृथ्वी के साथ बड़ी बहन किरण और प्रेम सिंह के साथ छोटी बहन दीपिका की शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद जीजा प्रेम सिंह छोटी बहन दीपिका को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। दोनों पक्षों में पंचायत भी हुई थी, लेकिन बहन को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया।

दीपिका चार साल से हमारे पास रह रही है। आरोप अनुसार प्रेम सिंह अपनी भाभी किरण के साथ मारपीट करता था। इसी के चलते 23 मई को जीजा पृथ्वी सिंह ने बताया कि रात को प्रेम सिंह ने किरण की तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी। इसी मामले में अदालत ने गुरुवार को हत्यारे देवर को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story