श्रम कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष की मंजूरी के बिना नहीं होंगे तबादले

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चंडीगढ़, 27 जून (हि.स.)। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष रोहतास जांगड़ा ने बोर्ड के प्रशासनिक कामकाज में बड़ा बदलाव करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मामलों की अंतिम मंजूरी अपने स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

इस संबंध में जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अब स्थानांतरण, अस्थायी स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, अतिरिक्त कार्यभार, पदोन्नति तथा अन्य सभी सेवा संबंधी प्रशासनिक मामलों की फाइलें अंतिम निर्णय एवं अनुमोदन के लिए अनिवार्य रूप से अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन विषयों से संबंधित कोई भी प्रस्ताव, टिप्पणी अथवा आदेश अध्यक्ष के अवलोकन और अनुमोदन के बिना जारी नहीं किया जाएगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

इस आदेश को बोर्ड के प्रशासनिक ढांचे में निर्णय प्रक्रिया को अध्यक्ष स्तर पर केंद्रीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जुड़े सभी अहम फैसलों पर सीधे अध्यक्ष की निगरानी और अंतिम स्वीकृति सुनिश्चित होगी।

यह आदेश बोर्ड मुख्यालय के सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भेज दिया गया है, जिनमें उप श्रम कल्याण आयुक्त, लेखा अधिकारी, श्रम कल्याण अधिकारी, सहायक जिला न्यायवादी, कंप्यूटर प्रोग्रामर, उप अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारी शामिल हैं। अब सेवा संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई से पहले अध्यक्ष की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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