पानीपत: समय पर चालान पेश न करने पर थाना प्रभारी व एसआई पर कार्रवाई के आदेश

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पानीपत, 24 अप्रैल (हि.स.)। पानीपत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मजिस्ट्रेट पुनीत लांबा ने इसराना थाना प्रभारी और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह आदेश एक नाबालिग आरोपी से जुड़े मामले में समय पर चालान पेश न करने के कारण दिए गए हैं। यह मामला इसराना थाना में 28 जनवरी 2026 को दर्ज एफआईआर नंबर 29 से संबंधित है। इसमें जौन्धन गांव के पास पुलिस और दो आरोपियों के बीच क्रॉस फायरिंग हुई थी, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग था।

पुलिस ने संबंधित कोर्ट में नाबालिग आरोपी का चालान समय पर पेश नहीं किया था। इस लापरवाही के कारण आरोपी को जमानत मिल गई, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। कोर्ट ने कहा कि इस देरी से न्याय प्रणाली प्रभावित हुई है और आमजन का न्यायिक प्रणाली पर विश्वास कमजोर हुआ है।

कोर्ट ने पानीपत के पुलिस अधीक्षक को संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया में समय पर सहयोग करना पुलिस का दायित्व है। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल वर्मा

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