हिसार: नशा तस्करी के दोषी युवक को 10 साल कैद, एक लाख जुर्माना

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हिसार: नशा तस्करी के दोषी युवक को 10 साल कैद, एक लाख जुर्माना


हिसार, 24 अक्टूबर (हि.स.)। एडीजे अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में नारनौंद के वार्ड 13 निवासी युवक सुनील को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी सुनील के पास से एक किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।

इस संबंध में सीआईए जांच अधिकारी जोगिंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उन्हें सूचना मिली कि नारनौंद के वार्ड 13 निवासी सुनील नशीला पदार्थ बेचने का काम करता है। सूचना के अनुसार वह हांसी में पटेल नगर में सिवानी फीडर नहर के पास नशीला पदार्थ सुल्फा बेचने की फिराक में है। अगर रेड की जाए तो उसे सुल्फा सहित काबू किया जा सकता है। इसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर मौके पर रेड की। जहां नीले रंग की शर्ट पहने युवक दिखाई दिया। उसके दाहिने हाथ में एक काले रंग की थैली थी, जो पुलिस पार्टी को सामने देखकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम सुनील और नारनौंद के वार्ड 13 का रहने वाला बताया। युवक के हाथ में पकड़ी पॉलीथिन की तलाशी लेने पर एक किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ। हांसी शहर पुलिस ने 11 अगस्त 2021 को उस पर मादक द्रव्य अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। इसी मामले में अदालत ने मंगलवार को उसे सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव

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