हरियाणा के सभी जिलों में बनेगा जेल विजिटर बोर्ड

WhatsApp Channel Join Now

-जेल व्यवस्था पर कसेगा निगरानी का शिकंजा

चंडीगढ़, 02 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा की सभी 20 जेलों में अब कैदियों के अधिकारों की निगरानी और जेल प्रशासन की जवाबदेही तय होगी। इसको लेकर जिला स्तर पर विजिटर बोर्ड गठित किए गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले ये बोर्ड जेलों का नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं, सुविधाओं और मानवाधिकारों की स्थिति का जायजा लेंगे। प्रत्येक तिमाही में निरीक्षण अनिवार्य होगा।

हरियाणा की सभी 20 जेलों में कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा, जेल प्रशासन की निगरानी और व्यवस्थाओं की जिला स्तर पर गठित विजिटर बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे। जेल विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और माडल प्रिजन मैनुअल-2016 के प्रविधानों के अनुपालन में ये बोर्ड गठित किए हैं।

बोर्ड में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस उपायुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन, जिला रोजगार अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडक़ें) के कार्यकारी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कृषि/बागवानी अधिकारी सदस्य होंगे।

इसके अलावा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नामित तीन विधायक भी बोर्ड में सदस्य होंगे। इनमें एक महिला विधायक का होना अनिवार्य किया गया है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की ओर से नामित प्रतिनिधि को भी सदस्य बनाया जाएगा। बोर्ड में जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिनमें एक महिला होगी। कुल 40 गैर-सरकारी विजिटर नामित किए गए हैं। नियमों के मुताबिक, विजिटर बोर्ड को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार संबंधित जेल का दौरा करना होगा। निरीक्षण के लिए बोर्ड का कोरम तीन सदस्यों और अध्यक्ष से मिलकर बनेगा। गैर-सरकारी सदस्यों को जेलों के दौरे के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता (टीए/डीए), मानदेय या अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इन गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

Livevns.news Desk
Livevns.news Desk

771321 Articles

Share this story