केंद्रीय जेल में लगी लोक अदालत, तीन बंदियों को किया गया रिहा

केंद्रीय जेल में लगी लोक अदालत, तीन बंदियों को किया गया रिहा
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केंद्रीय जेल में लगी लोक अदालत, तीन बंदियों को किया गया रिहा


फतेहाबाद, 3 अप्रैल (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के मार्गदर्शन में बुधवार को केंद्रीय जेल 2 हिसार में जेल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी समप्रीत कौर ने की।

विभिन्न अदालतों में लंबित चार मामले रखे गए, जिनमें से तीन केसों का निपटारा किया गया। इन 4 मामलों में 3 बंदियों को सजा मुक्त कर दिया गया। इसके उपरांत उन्होंने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। सीजेएम ने विचाराधीन महिला कैदियों बारे जेल प्रशासन से पूछताछ की। इसके अलावा जेल परिसर का भी निरीक्षण किया और साफ सुथरा पाया गया। उन्होंने विचाराधीन महिला कैदियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, जिस के संबंध में कोई मौखिक शिकायत नहीं दी। कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत करवाया गया कि यदि उनके पास अपने केस को डिफेंस करने के लिए वकील नहीं है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त वकील ले सकते हैं ताकि वह कोर्ट में उनके केस की पैरवी कर सके। सीजेएम समप्रीत कौर ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01667-231174 व टोल फ्री नंबर 1800-180-2057 पर सुबह 9.30 बजे से 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को फोन द्वारा हर प्रकार की कानूनी सहायता व जानकारी दी जाती है।

हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन/संजीव

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