हिसार में जेल लोक अदालत का आयोजन, चार बंदियों को किया रिहा

हिसार में जेल लोक अदालत का आयोजन, चार बंदियों को किया रिहा
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हिसार में जेल लोक अदालत का आयोजन, चार बंदियों को किया रिहा


फतेहाबाद, 5 जून (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में बुधवार को केंद्रीय जेल 2, हिसार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गायत्री ने बुधवार को जेल लोक अदालत की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न अदालतों में लंबित छ: मामलों में से पांच केसों का निपटारा किया। इन 5 मामलों में 4 बंदियों को सजा मुक्त किया गया।

उल्लेखनीय है कि जेल लोक अदालत हर महीने लगाई जाती है, जिसमें केसों का निपटारा मौके पर ही जिला कारागार में ही किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम गायत्री ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण भी किया। उन्होंने विचाराधीन महिला कैदियों के बारे में जेल प्रशासन से पूछताछ की। उन्होंने विचाराधीन महिला कैदियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत करवाते हुए सीजेएम गायत्री ने बताया कि यदि उनके पास अपने केस को डिफेंस करने के लिए वकील नहीं है, तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त वकील ले सकते हैं ताकि वह कोर्ट में उनके केस की पैरवी कर सके। सीजेएम ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01667-231174 व टोल फ्री नंबर 1800-180-2057 पर सुबह 9.30 बजे से 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को फोन द्वारा हर प्रकार की कानूनी सहायता व जानकारी ली जा सकती है।

हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन/सुमन/संजीव

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