फतेहाबाद: बच्चा गोद लेने के लिए सरकारी कानूनों की पालना अवश्य करें: जगदीश शर्मा

फतेहाबाद: बच्चा गोद लेने के लिए सरकारी कानूनों की पालना अवश्य करें: जगदीश शर्मा


उपायुक्त ने जिला में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया का हस्ताक्षर कर किया शुभारंभ

फतेहाबाद, 23 नवम्बर (हि.स.)। उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बुधवार को लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया बारे जिलावासियों को जागरूक करने के लिए जिला बाल संरक्षण व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उपायुक्त ने स्वयं हस्ताक्षर कर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित बच्चा गोद लेने के लिए जागरूकता अभियान की शुरूआत की।

उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस कड़ी में जिला में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इस प्रक्रिया में बच्चा गोद लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक एजेंसियों के जरिए ही गोद ले सकते हैं। गोद लेने के लिए सरकारी कानूनों की पालना अवश्य करें। उपायुक्त ने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक एजेंसियों के गोद लेने में किसी बिचौलिए या दलाल की कोई भूमिका नहीं है। वे आपको गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने के लिए बहला सकते हैं। गोद लेने के लिए सीधे किसी व्यक्ति, गैर कानूनी संस्था, मैटरनिटी होम, हस्पताल व नर्सिंग होम आदि से संपर्क न करें। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 80 व 81 के अनुसार अनाधिकृत स्त्रोत व गैर कानूनी तरीके से गोद लेने पर आपके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। नागरिक गलत दस्तावेज अपलोड ना करें। ऐसा करने पर आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन/संजीव

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