जींद : चुनाव के मद्देनजर शराब बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध
जींद, 24 मई (हि.स.)। लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने मतदान के दिन 25 मई को शाम छह बजे तक तथा मतगणना के दिन चार जून को शराब की बिक्री पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने यह आदेश धारा 144 के तहत जारी किए हैं। आदेश 23 मई शाम छह से प्रभावी हो चुके हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान शरारती तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की आशंका से मना नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जिले में सभी शराब की सरकारी दुकानों पर 23 मई शाम छह बजे से मतदान के दिन 25 मई को शाम छह बजे शराब की बिक्री पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ-साथ मतगणना के दिन चार जून को भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि जिले में किसी भी शराब की दुकान के अलावा होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/सुमन/संजीव
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