जींद : जानलेवा हमला करने के जुर्म में दो को सात सात वर्ष का कारावास

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जींद : जानलेवा हमला करने के जुर्म में दो को सात सात वर्ष का कारावास


जींद, 21 अगस्त (हि.स.)। सैशन जज पूनम सुनेजा अदालत ने जानलेवा हमला करने के जुर्म में दो दोषियो को सात-सात का कारावास तथा 30250-30250 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पानीपत निवासी संदीप ने 17 दिसंबर 2022 को सदर थाना सफीदों पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने मामा के घर गांव मुआना में ममेरे भाई राहुल के जन्मदिन समारोह शामिल होने आया हुआ था। कार्यक्रम में डीजे पर नाचने को लेकर झगड़े हो गया। उसके बाद वह, मंजीत व अजय बाइक पपर सवार होकर घर जा रहे थे।

गांव मुआना आईटीआई के पास दो बाइकों पर सवार होकर आए युवकों ने पहले हवाई फायरिंग की। फिर उन पर सीधी फायरिग कर दी। जिसमें उसके साथी मंजीत तथा अजय को गोलियां लगी। जिसमें दोनों गंभीर रुपये से घायल हो गए। सदर थाना सफीदों पुलिस ने संदीप की शिकायत पर गांव रामराये निवासी अमरजीत उर्फ जीतो व गुलाब उर्फ डेडू के खिलाफ जानलेवा हमला करने, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनम सुनेजा कि अदालत ने अमरजीत तथा गुलाब को जानलेवा हमला करने, शस्त्र अधिनियम के तहत सात-सात का कारावास तथा 30250-30250 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

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