जींद : जानलेवा हमला करने के जुर्म में दो को सात-सात वर्ष की कैद
जींद, 04 अगस्त (हि.स.)। एडीजे सौरभ गुप्ता की अदालत ने जानेलवा हमला करने के जुर्म में दो लोगों को सात-सात साल का कारावास तथा 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव मोहनगढ़ छापड़ा निवासी संदीप ने 21 मार्च 2023 को थाना उचाना को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने काम के लिए घर से निकला था। उसी दौरान गांव के ही रवि उर्फ विक्की व उसके साथी पवन ने उस पर फायर कर दिया। जिसमें वह बाल-बाल बच गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपित बाइक से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर उचाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी।
उचाना थाना पुलिस ने संदीप की शिकायत पर रवि तथा पवन के खिलाफ जानेलवा हमला करने, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने रवि व उसके साथी पवन को जानलेवा हमला करने के मामले में सात सात वर्ष का कारावास तथा 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

