हिसार: किशोरी को भगा ले जाने व रेप के दोषी को 10 साल कैद
हिसार, 18 दिसंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व रेप करने के दोषी विकास को सोमवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने विकास को 12 दिसंबर को दोषी करार दिया था।
अदालत में चले मामले के अनुसार हांसी के एक व्यक्ति ने हांसी शहर थाना में दिसम्बर 2020 में केस दर्ज करवाया था। शिकायत के अनुसार उसकी 15 साल की बेटी दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी लेकिन इसके बाद घर नहीं आई। आसपास काफी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को इस मामले में सूचना दी गई। पुलिस ने जांच के दौरान पांच दिन बाद किशोरी को बरामद किया। जांच में सामने आया किशोरी को विकास नाम का युवक बहला फुसलाकर ले गया था। आरोपित ने बच्ची के साथ रेप किया था। इस पर पुलिस ने बहला फुसलाकर ले जाने, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया था। अदालत ने इस मामले में विकास को 12 दिसम्बर को दोषी करार दिया था, जिसे सोमवार को सजा सुनाई गई।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव
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